लापरवाही से बस चलाने के आरोपी चालक को पुलिस ने भेजा जेल

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लापरवाही से बस चलाने के आरोपी चालक को पुलिस ने भेजा जेल
बिना रूट परमिट के यात्री बस के रूप में संचालित हो रही थी। दुर्घटनाग्रस्त बस
सितारगंज। गत शनिवार को किच्छा मार्ग पर स्थित नयागांव के निकट हुआ भीषण बस हादसे के बाद कोतवाली पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए लापरवाही के साथ बस चलाने के आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
        सड़क हादसे के बाद कोतवाली पुलिस ने बस चालक एवं बस स्वामी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच आरंभ कर दी थी। जांच के दौरान विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक इंद्र सिंह ढैला ने पाया कि दुर्घटनाग्रस्त बस को बिना बैद्य रूट परमिट के, यात्री बस के रूप में लखीमपुर खीरी से देहरादून संचालित की जा रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि यात्रियों द्वारा विरोध करने पर भी वाहन चालक द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही के साथ चलाया जा रहा था, यात्रियों के साथ बहस के दौरान बार-बार चालक द्वारा बस को पालटा देने की धमकी दिये जा रहा था। साथ ही किराया लेकर बिना टिकट दिए यात्रियों को परिवहन करना पाया गया। जिस पर पुलिस ने चालक 25 वर्षीय, आशिक पुत्र जान मोहम्मद, निवासी ग्राम कस्बा मीरापुर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के खिलाफ धाराओं में और बढ़ोतरी कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तारी टीम में वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार, उप निरीक्षक विक्रम सिंह धामी, संजय सिंह बोरा, कांस्टेबल गिरीश चंद्र एवं चंद्र प्रकाश शामिल थे।

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